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Wednesday, May 15, 2024

16 मई से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों का संचालन सुबह 6 बजे होगा , माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया पत्र

बिहार के सभी सरकारी स्कूलों का संचालन अब प्रातः 6:00 बजे से अपराह्न 1:30 तक किया जाएगा।इस संबंध में शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी  एक पत्र जारी किया है।
यह आदेश 16 मई 2024 से सभी सरकारी स्कूलों में प्रभावी होगी जिसके अनुसार राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों का संचालन 30 जून तक इसी प्रकार होगा।
शिक्षा विभाग ने अपने आदेश पत्र में कहा है कि वर्तमान में राज्य के सभी प्राथमिक,मध्य,माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अलावे सभी संस्कृत विद्यालयों और मदरसों में विगत 15 अप्रैल 2024 से दिनांक 15 में तक ग्रीष्मावकाश घोषित है। उक्त अवधि के पश्चात गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इस आलोक में दिनांक 16 मई से सभी प्राथमिक,मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तथा संस्कृत विद्यालयों सहित मदरसों को प्रातः कालीन पाली में संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है

उक्त पत्र के आलोक में सभी प्राथमिक,मध्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं संस्कृत विद्यालय सहित सभी शैक्षणिक संस्थाओं को निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं-
🍀विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रातः 6:00 बजे से पूर्वाहन 12:00 तक मध्याह्न तक निर्धारित किया जाता है।
🍀इस दौरान 10:00 बजे पूर्वाह्न से 10:30 पूर्वाह्न तक बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। 
🍀प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षक 12:00 बजे मध्याह्न तक शैक्षणिक कार्य समाप्त होने के बाद विद्यालय के अपेक्षाकृत कमजोर बच्चों को मिशन दक्ष के तहत विशेष कक्षा का संचालन करेंगे।
 🍀उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक कार्य तथा गृह कार्य की कापियों की जांच,साप्ताहिक/मासिक मूल्यांकन की कॉपियों की जांच एवं पाठ टीका का निर्माण करेंगे।
🍀सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक इस दौरान उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त छात्रों का नामांकन, टी.सी. वितरण एवं अन्य प्रशासनिक कार्य भी करेंगे।इन कार्यों में सभी शिक्षा सेवक एवं तालिमी मरकज से सहयोग लेना सुनिश्चित करेंगे।
🍀विद्यालय के सभी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मी (यथा शिक्षा सेवक/तालिमी मरकज) अपराह्न 1:30 विद्यालय से अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे।

यह व्यवस्था 16 मई 2024 से प्रारंभ होकर 30 जून 2024 तक प्रभावी रहेगी। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि इस दौरान सभी विद्यालयों में बच्चों की 90% उपस्थिति सुनिश्चित करें। इस आशय का आदेश अपने जिले के सभी प्रधानाध्यापकों को अपने स्तर से देना सुनिश्चित करेंगे शिक्षा विभाग ने कहा कि इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन भी प्राप्त है।
इस आदेश के अनुरूप राज्य के विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा पर अधिकारी कार्यालय के स्तर से आदेश पत्र जारी होने की सूचना है। कुछ प्रमुख जिलों के पत्र की प्रतियां आप देख सकते हैं।


🍀विद्यालयों के समय सारणी में संशोधन से संबंधित खगड़िया जिला का पत्र -


🍀विद्यालयों के समय सारणी में संशोधन से संबंधित सासाराम जिला का पत्र -



🍀विद्यालयों के समय सारणी में संशोधन से संबंधित जमुई जिला का पत्र -


🍀विद्यालयों के समय सारणी में संशोधन से संबंधित नालंदा जिला का पत्र -


🍀विद्यालयों के समय सारणी में संशोधन से संबंधित अररिया जिला का पत्र -


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