शिक्षा विभाग का निजाम बदलते ही अधिकारियों के तौर तरीकों में बदलाव की प्रक्रिया भी तेज हो चुकी है।शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक के लंबी छुट्टी पर जाने के बाद उनके फैसले को एक-एक कर बदलने का सिलसिला तेज होता जा रहा है।शिक्षा विभाग के नवनियुक्त प्रभारी अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने आज फिर सरकारी स्कूलों के निरीक्षण को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में उन्होंने विद्यालय निरीक्षण की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि अब से विद्यालय का निरीक्षण नहीं बल्कि अधिकारी व कर्मी विद्यालय का अनुश्रवण करें। और इस दौरान अगर किसी भी तरह की कमी पाई जाती है तो उस कमी को सुधारे न की इसके लिए शिक्षकों का वेतन की कटौती करें।यदि गलती हुई है तो शिक्षकों को सुधरने का उचित अवसर दें और किसी तरह की समस्या होती है तो खुद समय देकर उनकी परेशानियों को दूर करें ना कि शिक्षकों का अनावश्यक शोषण करें।
गौरतलब है कि के के पाठक ने बिहार के सारे सरकारी स्कूलों के नियमित तौर पर निरीक्षण और कार्रवाई की व्यवस्था की थी। एस सिद्धार्थ ने उसे पूरी तरह बदल दिया है।
हालांकि दिलचस्प बात यह है कि शिक्षा विभाग में अभी भी केके पाठक ही अपर मुख्य सचिव हैं। उनकी छुट्टी के कारण एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लेकिन एस सिद्धार्थ एक-एक कर के के पाठक के फैसलों पर रोक लगा रहे हैं। ऐसे में यह तय लग रहा है कि के के पाठक की शिक्षा विभाग से फाइनल विदाई हो चुकी है।
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सरकारी स्कूलों के इंस्पेक्शन का सिस्टम बदला:
शिक्षा विभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने आज बिहार के सभी सरकारी स्कूलों के इंस्पेक्शन का नियम बदल दिया है। के के पाठक सारे स्कूलों का हर रोज निरीक्षण करा रहे थे, जिससे विभाग के अधिकारीयों पर इसको लेकर अत्यधिक दबाव था और इस कारण स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति भी सुधार हुआ था। हालाकि इसको लेकर बाद में शिक्षकों की मिलजुली प्रतिक्रिया आमने आ रही थी। जिसके पीछे अधिकारीयों द्वारा शिक्षकों का अनावश्यक शोषण और धन उगाही मुख्य वजह बताई जा रही थी। इसके अलावे के के पाठक ने स्कूल नहीं आने वाले छात्रों का नाम काटने का भी आदेश दे रखा था।
स्कूलों का इंस्पेक्शन नये तरीके से होगा:
ACS एस सिद्धार्थ ने अपने नये आदेश में कहा है कि अबतक शिक्षा विभाग लगभग 8000 पदाधिकारियों और कर्मिचारियों के जरिये सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का नियमित इंस्पेक्शन करा रहा था। स्कूलों के लगातार इंस्पेक्शन से इसमें काफी सुधार हो रहा है।किंतु अब सभी विद्यालयों की नये सिरे से निरीक्षण की व्यवस्था की गयी है। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों के इंस्पेक्शन को लेकर जारी किए गए नये आदेश में निम्नलिखित मुख्य बातें कही गई है -
1. सभी जिलों में स्कूलों के इंस्पेक्शन की जिम्मेवारी उप विकास आयुक्त(DDC) को सौंपी गयी है। डीडीसी उस जिले में तैनात शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को स्कूलों के इंस्पेक्शन का जिम्मा सौंपेंगे।
2. प्रत्येक जिले में शिक्षा विभाग के हर अधिकारी और कर्मचारी को 3-3 महीने के लिए 10 से 15 स्कूलों की जिम्मेदारी दी जायेगी। इसके लिए रोस्टर प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।वे इस अवधि में इन विद्यालयों का सम्पूर्ण देख-रेख करेंगे। जिले के सभी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च-माध्यमिक विद्यालयों का सप्ताह में कम-से-कम एक बार निरीक्षण करना अनिवार्य होगा।
3. स्कूलों के इंस्पेक्शन के लिए तैनात पदाधिकारी या कर्मचारी अपने आवंटित स्कूल में पर्याप्त समय देंगे और वहां हर चीज का निरीक्षण करेंगे। वे प्रधानाध्यापक और शिक्षक के साथ विद्यालय संचालन में आने वाली कठिनाईयों पर बात कर स्कूल को विकसित करायेंगे ताकि बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार हो सके।
4.. निरीक्षी पदाधिकारी या कर्मचारी आवंटित किए गए हर स्कूल का सप्ताह में कम-से-कम एक बार निरीक्षण जरूर करेंगे। निरीक्षी पदाधिकारी या कर्मचारी हर सप्ताह में 03 (तीन) दिन आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षी पदाधिकारी/कर्मी जरूरत पड़ने पर सप्ताह में एक से अधिक बार भी आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण कर सकते हैं।
5. निरीक्षण के दौरान स्कूल में पाई गई कमियों को ठीक करने के लिए निरीक्षी पदाधिकारी या कर्मचारी जिम्मेवार होंगे। अगले सप्ताह के निरीक्षण में विद्यालय में पाई गई कमियों के सुधार की फिर से समीक्षा करेंगे। यदि कमी यथावत पाई जाती है तो उस कमी के दूर होने तक अनवरत प्रयास करते रहेंगे, जबतक वह कमियां पूरी तरह से ठीक न हो जाय।
6. उप विकास आयुक्त(DDC) हर तीन महीने पर निरीक्षण करने वाले प्रत्येक पदाधिकारी और कर्मचारी का स्कूल आवंटन से संबंधित रोस्टर को बदलेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि पिछले तिमाही में आवंटित स्कूल इस तिमाही में उसी पदाधिकारी और कर्मचारी को फिर से आवंटित न हो।
7. निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी और कर्मचारी जिस स्कूल का निरीक्षण करेंगे, उसका प्रतिवेदन विभाग द्वारा विकसित ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
शिक्षकों की उपस्थिति की जांच होती रहेगी:
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि स्कूलों के निरीक्षण के दौरान ये देखा जायेगा कि
🍀 स्कूल में प्रधानाध्यापक औऱ शिक्षकों का पदस्थापन सही तरीके से हुआ है या नहीं।
🍀वहां तैनात प्रधानाध्यापक और शिक्षक सही समय पर स्कूल आ रहे हैं या नहीं।
🍀 स्कूलों में विषय के मुताबिक शिक्षकों की तैनाती है या नहीं।
🍀क्लास का संचालन समय सारिणी के अनुसार हो रहा है या नहीं?
🍀शिक्षक क्लास में कैसे पढा रहे हैं। वे छात्रों के गृह कार्य से संबंधित कॉपियों और साप्ताहिक/मासिक / त्रैमासिक / अर्द्धवार्षिक / वार्षिक परीक्षा के कॉपियों / उत्तर पुस्तिकाओं का सही मूल्यांकन कर रहे हैं या नहीं।
🍀स्कूल में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है या नहीं।
🍀स्कूलों में कितने बच्चे नियमित तौर पर आ रहे हैं और कितने बच्चों का नामांकन नहीं हुआ है।
🍀स्कूलों में नामांकित ऐसे बच्चें, जो नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते है, उनके अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें विद्यालय आने हेतु प्रेरित कराया जायेगा।
🍀निरीक्षण करने वालों को स्कूल में सारी सुविधाओं के साथ-साथ मिड डे मिल, पेयजल, शौचालय, किचन शेड, थाली, चूल्हा ऐसे तमाम सुविधाओं पर ध्यान देना होगा।
जिलाधिकारी से औचक निरीक्षण कराया जायेगा:
शिक्षा विभाग राज्य मुख्यालय से हर सप्ताह 10-10 रैंडम स्कूलों की सूची सभी जिला पदाधिकारी(DM) को भेजेगा। जिला पदाधिकारी अपने स्तर से सूची में अंकित विद्यालयों के निरीक्षण के लिए संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त, वरीय उपसमाहर्त्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी को नामित करते हुए निरीक्षण के सारे बिंदुओं पर चिन्हित विद्यालयों की जाँच कराकर जाँच प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। जिला पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त इस निरीक्षण व्यवस्था का प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करेंगे एवं अनुश्रवण के दौरान पाई गई त्रुटियों का निराकरण कराएंगे।
वहीं, राज्य मुख्यालय से हर तीन महीने के लिए जिलावार नोडल पदाधिकारी बनाये जायेंगे, जो प्रत्येक सप्ताह में एक दिन जिला भ्रमण कर मुख्यालय स्तर से उपलब्ध कराये गये रोस्टरवार किसी एक प्रखंड के 05-05 स्कूलों की जांच करेंगे और जाँच प्रतिवेदन मुख्यालय स्थित अनुश्रवण कोषांग को भेजेंगे। राज्यस्तर पर गठित अनुश्रवण कोषांग द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का जिलों से उन स्कूलों के संबंध में आयी रिपोर्ट से मिलान किया जायेगा। समीक्षा के क्रम में दोनो जाँच प्रतिवेदनों में भिन्नता पाये जाने पर विभाग द्वारा गंभीरता से लेते हुए अनुश्रवण के नाम पर खानापूर्ति करने वाले जिला के निरीक्षी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जायेगी।इस क्रम में अगले तीन माह के लिए प्रस्तावित अनुश्रवण हेतु शिक्षा विभागनके पदस्थापित पदाधिकारियों की सूची जारी की जा चुकी है।
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